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Showing posts from July, 2024

आठ योजनाओं का कार्य करने के लिए मंत्री को अनुसंसा पत्र दिए

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गोड्डा : बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2024 को जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा समिति के केंद्रीय समिति सदस्य सह पूर्व जिला अध्यक्ष सह प्रवक्ता राजेश मंडल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि राज्य की हेमंत सरकार के साथ साथ गोड्डा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा समिति के कार्यकर्ता भी अपने अपने क्षेत्राधिकार में जनहित के लिए ,जरूरी योजनाओं का सरकार के द्वारा विकाश कार्य को अंजाम दिलाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।उदाहरण के रूप में गोड्डा नगर झारखंड मुक्ति मोर्चा समिति के अध्यक्ष अजय कुमार देवा अपने टीम के साथ गोड्डा नगर परिषद के अंदर भ्रमण कर जरूरी योजनाओं का ,नगरवासी से प्राप्त आवेदन के आधार पर कार्य करवाने के लिए तत्परता दिखा रहे है। पिछले दिनों 16 जुलाई 2024 को केंद्रीय समिति सदस्य राजेश मंडल के उपस्थिति में नगर विकास मंत्री हफीजुल अंसारी के रांची कचहरी चौक स्थित आवास में मिल कर ,गोड्डा नगर परिषद के सड़क, नाला ,कब्रिस्तान घेराबंदी एवं मिली हाय मास्क लाइट लगाने के आठ योजनाओं का कार्य करने के लिए प्राप्त आवेदन को मंत्री तक अनुसंसा पत्र लगाकर पहुंचाते हुए अविलंब कार्य करवाने का प्रार्थना कि...

मोहर्रम पर्व को लेकर मोतिया ओ पी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई

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रिर्पोट: रितेश कुमार गोड्डा :मोतिया ओ पी थाना परिसर में रविवार को आगामी मोहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। जिसमें पुलिस निरीक्षक सदर प्रभाग मधुसूदन मोदक, मोतिया थाना प्रभारी महावीर पंडित सहित कई समाजसेवी एवं समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए।  इस बैठक का उद्देश्य मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्डपूर्ण वातावरण में मनाने का अपील किया गया। इस बैठक में पुलिस निरीक्षक मधुसूदन मोदक एवं थाना प्रभारी महावीर पंडित के द्वारा  मोहर्रम  आयोजक कर्ताओं से  मोहर्रम  जुलूस को निर्धारित रुट एवं निर्धारित समय से ही निकालने व समापन करने का निर्देश दिया गया। लाइसेंसधारियों को अपनी लाइसेंस नवीकरण तथा लाइसेंस में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। उक्त बैठक में असामाजिक एवं शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखने, जुलूस में मशाल लेकर नही चलने, मर्करी का खेल नही दिखाने, नशा करने वालो को जुलूस में शामिल नही होने देने के संबंध में चर्चा की गई साथ ही सामाजिक एवं धार्मिक उन्माद फैलाने वाले स्लोगनों एवं संगीत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, सो...

नए कानून को लेकर गोड्डा पुलिस ने आम जनता को किया जागरूक

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रिपोर्ट: रितेश कुमार   गोड्डा: पहली जुलाई को लागू किये गए नवीन कानूनों को लेकर अनुमंण्डल पुलिस पदाधिकारी जे पी एन चौधरी, पुलिस इंस्पेक्टर मधुसूदन मोदक एवं मुफ्फसिल थाना प्रभारी कृष्णा कुमार साह ने मंगलवार को मुफस्सिल थाना परिसर में एक बैठक आयोजित करके आम लोगो को तीनों नए कानूनों के बारे में जागरूक किया। बैठक को सम्बोधित करते हुए अनुमंण्डल पुलिस पदाधिकारी जे पी एन चौशरी ने नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023 , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू होने के सम्बंध में विस्तार पुर्वक बताये। उन्होंने कहा कि पूर्व की भारतीय दंड संहित 1860 में कुल 511 धारायें थी जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में 358 धारायें हो गई है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में कुल 484 धारायें थी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में 531 धारायें तथा पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराओं थी जो अब नये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 170 धाराएं हो गई हैं। मुख्य धाराये जैसे 379 आईपीसी अब 303 बीएनएस, 302 आईपीसी अब 103 बीएनएस , 363 आईपीसी अब 139 बीएनएस , 376 आई...