मैट्रिक व इंटर परीक्षा को लेकर निम्न स्कूलों को बनाया गया परीक्षा केंद्र

रिर्पोट: रितेश कुमार
गोड्डा: दिनांक 05.02.2024 मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी ,महागामा राजीव कुमार के द्वारा जानकारी दी गई कि, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2024 एवं इंटरमीडिएट (कला/विज्ञान/वाणिज्य) परीक्षा 2024, की परीक्षा महागामा अनुमंडल अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर, ललमटिया / संत योहन उच्च विद्यालय, डकैता/+2 उच्च विद्यालय, ललमटिया / गाँधी मेमोरियल मिशन स्कूल मंगरा, बोआरीजोर / उत्कमित +2 उच्च विद्यालय, हनवारा / संत थॉमस स्कूल, गोविंदपुर, महागामा / इंटर महाविद्यालय, महागामा / जय नारायण +2 उच्च विद्यालय, महागामा / मध्य विद्यालय, महागामा (बालक) / बी०डी०प्रो०बा० उच्च विद्यालय, महागामा / सिन्हा इंटरनेशनल विद्यालय, मेहरमा / एस०आर०टी० महाविद्यालय, धमडी / उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मेहरमा (कन्या) / उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पिरोजपुर, मेहरमा/+2 उच्च विद्यालय, बलबड्डा / एस०आर०टी० जे० कॉलेज, भतखोरिया / उत्क्रमित उच्च विद्यालय, ठाकुरगंगटी/ उत्कमित उच्च विद्यालय, भतखोरिया (कन्या) / एस०एन०डी० बालिक उच्च विद्यालय, ठाकुरगंगटी के परीक्षा केन्द्र पर दिनांक 06.02.2024 से दिनांक-26.02.2024 तक दोनो पालियों में (प्रथम पाली 09: 45 बजे पूर्वाहन से 01.00 बजे अपराहन तक एवं द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न) से 05:15 बजे अपराह्न ) तक चलेगी।

इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह एवं परीक्षा में कदाचार फैलाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। जिसके चलते लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने का, बलवे या दंगे तथा विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिसका तुरन्त निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के परिसर में विधि व्यवस्था कायम रखना अति आवश्यक है।

अतः मैं श्री राजीव कुमार, झा०प्र० से०, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, महागामा स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होकर उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि के अंतर्गत दिनांक-06.02.2024 से परीक्षा समाप्ति तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू करता हूँ :-

1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और न ही नाजायज मजमा लगाएगें।

2. परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक लगाई जाती है।

3. परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति व्यर्थ रूप से आवाजाही नहीं करेंगे। 
यह निषेधाज्ञा परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शब-यात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय / महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर प्रक्रिया के नियम को क्षांत किया जाता है।

उक्त कार्यक्रम के संबंध में सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों की प्रति नियुक्ति की गई है सभी दण्डाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि उक्त निषेधाज्ञा का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करेंगे, यदि परीक्षा केन्द्र या केन्द्र के बाहर किसी प्रकार की विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना लगती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर भा०द०स० की धारा-188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।

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